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    इतिहास

    उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय और कुछ तहसील मुख्यालयों में वाह्य न्यायालय राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, मामलों की संख्या, स्थान की स्थलाकृति और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती हैं।

    प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होता है। यह सिविल क्षेत्राधिकार का प्रमुख न्यायालय है, जो मुख्य रूप से बंगाल, आगरा और असम नागरिक न्यायालय अधिनियम, 1887 से राज्य के अन्य सिविल न्यायालयों की तरह दीवानी मामलों में अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है। यह सत्र न्यायालय भी है और इस न्यायालय द्वारा सत्र मामलों की सुनवाई की जाती है।

    उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में कार्यभार के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अदालतें हैं जिनके पास जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के समान क्षेत्राधिकार होता है। ये न्यायालय जिले में उत्पन्न होने वाले दीवानी और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय दोनों पक्षों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं।
    आपराधिक पक्ष पर, क्षेत्राधिकार लगभग विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता से प्राप्त होता है। यह कोड अधिकतम सजा निर्धारित करता है जिसे एक सत्र न्यायालय प्रदान कर सकता है, जो वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाने वाली मृत्युदंड है। जिला न्यायाधीश एवं अपर जिला न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामलों से निपटने वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते है, इन न्यायालयों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिले में स्थित थानों का बटवारा किया गया है।

    इसके अलावा, आपराधिक या नागरिक पक्ष पर कुछ मामलों की सुनवाई एक जिला अदालत के अधिकार क्षेत्र में अवर न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, यदि विशेष अधिनियम अलग से प्रावधानिक है तो ऐसे मामलों में जिला न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार देता है।

    प्रत्येक जिले में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का सभी न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण होता है, जिसमें उनके बीच काम के आवंटन पर निर्णय भी शामिल होता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायाधीश होने के नाते, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले में न्यायपालिका के विकास के लिए आवंटित राज्य निधि का प्रबंधन भी करता है।

    उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालतें काम कर रही हैं। कुछ जिलों में वर्तमान में कार्यभार के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं अपर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालतें भी कार्यरत हैं। आपराधिक पक्ष पर, अदालतों का अधिकार क्षेत्र लगभग विशेष रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता से प्राप्त होता है और ये अदालतें ब्त.च्.ब् द्वारा निर्धारित सजा दे सकती हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच वितरित करता है।

    इन न्यायालयों के अलावा, उत्तराखंड के हर जिले में अन्य सभी अदालतें जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालतों के अधीनस्थ हैं, इन अधीनस्थ न्यायालयों में आमतौर पर दीवानी पक्ष के वरिष्ठ सिविल जज, सिविल जज के न्यायालय शामिल होते हैं। वरिष्ठ सिविल जज की अदालत में असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार 3 लाख रुपये से अधिक है। और सिविल जज का आर्थिक क्षेत्राधिकार वर्तमान में 3 लाख रुपये है।

    टिहरी गढ़वाल जिले में कुटुंब न्यायालय भी स्थापित है। पारिवारिक न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारी द्वारा की जाती है।

    टिहरी गढ़वाल जिले में उपभोक्ताओं और किशोरों के मामलों से निपटने के लिए क्रमशः उपभोक्ता फोरम और किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है। वरिष्ठ सिविल जज टिहरी गढ़वाल किशोर न्याय बोर्डों के प्रधान मजिस्ट्रेट (प्रभारी) हैं।

    जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए टिहरी गढ़वाल जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है।